इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश के करीब 5000 सरकारी स्कूलों के विलय पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अदालत ने इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई 21 अगस्त के लिए निर्धारित की है।
यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष कुमार और न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की डबल बेंच ने पारित किया। इससे पहले इस मामले में सिंगल बेंच ने सरकार के फैसले को सही ठहराया था, जिसके खिलाफ अपील दायर की गई थी।
याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया कि सरकारी स्कूलों का इस प्रकार विलय करना निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार कानून (RTE Act) का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया कि इससे गरीब और दूरदराज के बच्चों की शिक्षा बाधित होगी।
सरकार ने छात्रों की कम संख्या और संसाधनों के बेहतर उपयोग का हवाला देकर स्कूलों के विलय का निर्णय लिया था। फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश से गरीब दूरदराज से आने वाले बच्चों के लिए एक उम्मीद की किरण जगी है मा०उच्च न्यायालय इलाहाबाद के इस फैसले का जनता स्वागत करती है