आचार संहिता और धारा 144 लागू, 24-48-72 घंटे के भीतर की जाने वाली कार्रवाई समयबद्धता से पूरी कर ली जाए : डीएम (हरिद्वार) -पूजा सिंह-

हरिद्वार। हरिद्वार जिला निर्वाचन अधिकारी और जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने निर्वाचन से जुड़े नोडल अधिकारियों तथा एआरओ के साथ विकास भवन स्थित एनआईसी सभागार में बैठक ली।
जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने कहा कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन वचनबद्ध हैं। कहा कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष निर्वाचन के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गईं हैं। उन्होंने अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता लागू होते ही 24 घंटे 48 घंटे तथा 72 घंटे के भीतर की जाने वाली कार्रवाई समयबद्धता से पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने नोडल अधिकारियों को दी गई जिम्मेदारियों को पूरी तत्परता, समय और पारदर्शिता से करने को कहा है। उन्होंने निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्वाचन प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में छोटी से छोटी लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जनपद निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही धारा 144 लागू कर दी गई है। उन्होंने जिले में धारा 144 लगे होने के कारण अब पब्लिक एकत्र होने वाले कार्यक्रमों यथा जन्मदिन, शादी समारोह आदि के लिए भी संबंधित क्षेत्र के सहायक निर्वाचन अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। आदर्श आचार संहिता में कोई भी नया वित्त स्वीकृत होगा। नए टेंडर और काम प्रारंभ नहीं होंगे। पुराने कार्य प्रभावित नहीं होंगे।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन, आईएएस प्रशिक्षु दीपक सेठ, मुख्य कोषाधिकारी रोमिल चौधरी, डीआरडीए परियोजना निदेशक केएन तिवारी, उप जिलाधिकारी मनीष सिंह, उप जिलाधिकारी अजयवीर सिंह, उप जिलाधिकारी लक्ष्मीराज चौहान, उप जिलाधिकारी लक्सर गोपाल चौहान, मुख्य शिक्षा अधिकारी केके गुप्ता, सिटी मजिस्ट्रेट कुश्म चैहान, एआरटीओ रश्मि पंत, एआरटीओ पंकज श्रीवास्तव, डीएसटीओ नलिनी ध्यानी, पयर्टन अधिकारी सुरेश यादव और जिले के अधिकारी मौजूद रहे।

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