आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग, प्रशासन और पुलिस तैयार है। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति 50 हजार अधिक कैश ले जा रहा है तो उसे रकम का स्रोत, बैंक स्टेटमैंट के साक्ष्य साथ रखने होंगे। लोकसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता लगते ही चुनाव आयोग ने अब नगदी साथ ले जाने की सीमा तय कर दी है।अगर रकम के स्रोत का साक्ष्य नहीं दिखा पाए तो इसे जब्त कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने कहा कि 50 हजार रुपये से अधिक नकदी साथ ले जाने पर पूरी जानकारी देनी होगी। इस सीमा को दस लाख रुपये तक लागू किया गया है। हिन्दुस्तान ने अपनी एक खबर में कहा कि 10 लाख रुपये से अधिक कैश ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। नकद रकम के साक्ष्य मौके पर नहीं दिखाने पर जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। लिखा है कि इसके अलावा 10 लाख से अधिक कैश ले जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। ऐसी कोई रकम किसी के पास मिलेती है तो तुरंत आयकर की टीम को सूचित कर कार्रवाई की जाएगी।
चुनाव आयोग ने नगदी साथ ले जाने की सीमा की तय (हरिद्वार) -संजय भारती-
