हरिद्वार: दीपावली के लिए पटाखा दुकानों हेतु अस्थाई लाइसेंस अनिवार्य, (हरिद्वार)-दीपक मौर्य-

हरिद्वार। दीपावली त्योहार को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए नगर मजिस्ट्रेट कुश्म चौहान की अध्यक्षता में व्यापार मंडल और संबंधित अधिकारियों की बैठक हुई। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर आयोजित इस बैठक में पटाखा दुकानों के लिए अस्थाई लाइसेंस अनिवार्य करने पर जोर दिया गया। नगर मजिस्ट्रेट ने व्यापारियों से लाइसेंस के लिए नगर मजिस्ट्रेट या उपजिलाधिकारी कार्यालय में आवेदन करने को कहा। बिना लाइसेंस दुकान लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई।

पटाखा दुकानें केवल प्रशासन द्वारा चिह्नित स्थानों जैसे पंतद्वीप मैदान, रोडीबेलवाला, सूखी नदी, मायादेवी प्रांगण, ऋषिकुल मैदान आदि पर ही लगेंगी। दुकानों पर ज्वलनशील पदार्थ रखने पर रोक और संकरी गलियों में दुकान न लगाने के निर्देश दिए गए। फायर सर्विस वाहनों की पहुंच सुनिश्चित करने और मानकों के अनुसार दुकान संचालन पर जोर दिया गया। व्यापारियों को अतिक्रमण से बचने और डस्टबिन रखकर सफाई बनाए रखने को कहा गया।

नगर निगम को रात्रिकालीन सफाई और खराब स्ट्रीट लाइट्स बदलने, फायर सर्विस और जल संस्थान को हाइड्रेंट्स की जांच और मरम्मत, तथा विद्युत विभाग को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी वंश बहादुर यादव, व्यापार मंडल के संजीव नैय्यर, प्रदीप कालरा सहित अन्य मौजूद रहे।

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