हरिद्वार। केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों को त्वरित राहत प्रदान करने के लिए हिट एंड रन योजना शुरू की है। यह योजना उन मामलों में सहायता करती है, जहां दुर्घटना के बाद वाहन चालक भाग जाता है और उसकी पहचान नहीं हो पाती। योजना के तहत पीड़ित या उनके परिजनों को मुआवजा प्रदान किया जाता है। मृत्यु होने पर दो लाख और गंभीर चोट लगने पर 50 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाता है। यह जानकारी एआरटीओ ने दी है। कहा कि इसके अतिरिक्त, दुर्घटना के तुरंत बाद 50 हजार रुपये तक का कैशलेस इलाज भी उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि इसमें आवेदन प्रक्रिया सरल है। सबसे पहले, दुर्घटना की एफआईआर दर्ज करानी होती है। इसके बाद, नजदीकी कलेक्टर या उपजिलाधिकारी कार्यालय में आवेदन करना होता है। जांच के बाद मुआवजा राशि सीधे बैंक खाते में जमा की जाती है। आवेदन की समय सीमा दुर्घटना की तारीख से छह माह (180 दिन) है। विशेष परिस्थितियों में कलेक्टर या क्लेम सेटलमेंट कमेटी समय सीमा बढ़ा सकती है। समय पर आवेदन करने पर मुआवजा 30 दिनों के भीतर मिल सकता है।
उन्होंने योजना की जानकारी देते हुए कहा कि 1988 में मोटर वाहन अधिनियम के तहत शुरू हुई थी। 2019 में संशोधन और 2022 में मुआवजा राशि बढ़ाकर इसे और प्रभावी बनाया गया। हरिद्वार परिवहन विभाग, जिलाधिकारी के निर्देशानुसार, लोगों को इस योजना के प्रति जागरूक कर रहा है।
हिट एंड रन योजना: सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए सरकारी सहायता, (हरिद्वार)-दीपक मौर्य-
