ग्राम पंचायत चुनाव में नामांकन के समय पंजीकृत अपराध छुपाने का भी आरोप, बेलड़ा ग्राम पंचायत के प्रधान सचिन रोड पर धोखाधड़ी 420 में मुकदमा दर्ज, (हरिद्वार)-दीपक मौर्य-

हरिद्वार। बेलड़ा के ग्राम प्रधान पर पहले से तमाम मुकदमे दर्ज हैं, तो वहीं कल सीजेएम कोर्ट के आदेश पर एक और नया मुकदमा धारा 117, 420 में सिविल लाइन रुड़की कोतवाली में दर्ज हो गया है। ग्राम प्रधान पर मनरेगा में घपला करने और तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीजेएम कोर्ट ने शिकायतकर्ता संजीव कुमार को सुनते हुए पुलिस को आदेशित किया कि सचिन रोड आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करें। हालांकि अभी हाल ही में हुए पंकज की मौत के मामले और बेलड़ा में हुए बवाल में भी सचिन रोड का नाम सामने आया था जिसमे भी रुड़की सिविल लाइन कोतवाली में मुकदमा दर्ज है। तथा उस मामले में सीबीसीआईडी की जांच चल रही है।

सीजेएम कोर्ट में दिए गए प्रार्थना पत्र में सचिन रोड पर आरोप लगाया गया है कि उसने मनरेगा के मस्टरोल में मजदूरों की संख्या ज्यादा दर्शाकर कर लेन-देन में घोटाला किया था। जिसमे जांच में दोषी पाए जाने पर 25844 रुपए की रिकवरी सचिन से की गई थी। इस मामले में सचिन को दोषी मानते हुए 1000 रुपए जुर्माना लगाया गया था। लेकिन आज तक सचिन रोड ने वो जुर्माना नही भरा है। इसके अलावा पीसीबी की लाइन में भी सचिन व उसके परिवार पर लाखो रुपए के घोटाले का आरोप है। सचिन ने अपने चुनाव के दौरान शपथ पत्र दिया है, कि उसके ऊपर विकास खंड रुड़की का कोई बकाया नही है। जबकि 1000 अर्थदंड का बकाया छुपाया गया है। ये सारे तथ्य आरटीआई में मांगी गई जानकारी में उजागर हुए हैं। शपथ पत्र में पंजीकृत अपराधो को छुपाने और चुनाव आयोग की गाइड लाइन का पालन न करने का भी आरोप है।

पुलिस ने इस मामले में सचिन रोड पुत्र महेंद्र, तत्कालीन खंड विकास अधिकारी ब्लॉक रुड़की, मनरेगा अवर अभियंता रविंद्र कुमार, ग्राम रोजगार सेवक सुशील कुमार, ग्राम पंचायत बेलड़ा के मनरेगा लेखाकार मुनेश कुमार चौहान के खिलाफ रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली में धारा 117, 420 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *